ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये 5 बड़ी गलतियां, भारी जुर्माने के साथ पहुंच जाएंगे जेल

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लंबी दूरी पर जाने के लिए रेल में सफर करना फायदेमंद माना जाता है. आपने भी कई बार रेल में यात्रा की होगी. लेकिन क्या आपको पता है कि रेल में सफर के दौरान 5 ऐसे बड़े अपराध हैं, जिन्हें हमें कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए वरना भारी जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

आइए आज आपको ऐसे ही 5 बड़े अपराधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें करने से आप कभी भी संकट में फंस सकते हैं.

रेलवे परिसर में न बेचें सामान

रेलवे परिसर में बिना परमीशन के सामान बेचना या फेरी लगाना दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर आपके खिलाफ रेलवे एक्ट (Indian Railways Penalty Rules) की धारा 144 के तहत केस चलाया जा सकता है. दोषी साबित होने पर 1 साल तक की कैद और 2 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा पर ठप्पा लगेगा, वह नुकसान अलग से होगा.

वेटिंग टिकट कैंसल होने पर न करें यात्रा

अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया और वह अपने आप कैंसल हो जाती है तो आप उसे साथ में लेकर यात्रा नहीं कर सकते. ऐसा करते पाए जाने पर टीटीई आपको बे-टिकट मानेगा और यात्रा का पूरा किराया वसूलने के साथ ही 250 रुपये का जुर्माना भी लगा सकेगा. इसके साथ ही टीटीई आपको अगले स्टेशन पर भी उतार सकता है.

रेलवे टिकट की दलाली करते पाए जाने पर

रेलवे में टिकट केवल अधिकृत काउंटरों या ऑथराइज्ड एजेंट्स के जरिए ही बेचे जा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के रेल (Indian Railways Penalty Rules) टिकट बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा-143 के तहत अरेस्टिंग हो सकती है. दोषी साबित होने पर आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल कैद की सजा मिल सकती है.

ट्रेन की छत पर यात्रा करने पर जुर्माना

ट्रेन में यात्रा के दौरान छत पर बैठकर सफर करना अवैध होता है. अगर कोई यात्री रेल की छत पर बैठकर सफर करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा-156 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में 3 महीने की कैद और 500 रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ जाता है. लिहाजा रेल के सफर में ऐसी गलती भूल से भी न करें.

बिना परमीशन दूसरे डिब्बे में सफर न करें

ट्रेन में आपको उसी कोच में सफर करना चाहिए, जिसका आपने टिकट लिया है. अगर आप ऐसा न करके हायर कैटेगरी के डिब्बे में सफर करते पाए जाते हैं तो आप पर रेलवे अधिनियम (Indian Railways Penalty Rules) के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों मे आप पर लंबी दूरी तक का पूरा किराया और 250 रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है।

स्रोत इंटरनेट मीडिया

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