सेकेंड हैंड कार को लेकर 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएगा नियम, परिवहन मंत्रालय ने किया ये बड़ा ऐलान
सेकेंड हैंड गाड़ियों को लेकर चलने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने बुधवार को सेकेंड हैं कार खरीदने और बचने वाली डीलरों की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए एक नया नियम पेश किया है। सरकार ने डीलरों की सही पहचान के लिए एक विशेष सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है।
भारत में प्री-ओन्ड कारों का बाजार धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। हाल के वर्षों में ऑनलाइन मार्केटप्लेस के आने से सेकेंड हैंड कार बाजार में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि, इसमें कई धांधलियों की शियाकतें भी पिछले कई सालों से आती रही हैं, जिसपर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है।
.jpg)
सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम में किया गया संसोधन
सेकेंड हैंड कारों के लिए एक सही नियम बनाने और पारदर्शिता को कायम रखने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अध्याय III में संशोधन किया है। अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत मालिक और डीलर के बीच वाहन की डिलीवरी की सूचना का दायरा बढ़ाया गया है। इसके अलावा, पंजीकृत वाहनों के कब्जे वाले डीलर की शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है।

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज लाइक/फॉलो करें
आँचल दुग्ध संघ मनाएगा डायमंड जुबली: हल्द्वानी में कल भव्य अधिवेशन
एसएसपी नैनीताल के निर्देशन में नैनीताल पुलिस को मिली कामयाबी, 22 तोला सोने के जेवरात संग 02 शातिर चोर गिरफ्तार, लालकुआं और मुखानी के घरों में लगाई थी सेंध
“द ऑक्सीजन काउंटडाउन” का भव्य विमोचन, युवा लेखक मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने समाज सेवा हेतु समर्पित की पुस्तक आय का हिस्सा
नैनीताल आँचल दुग्ध संघ ने मक्खन, घी और पनीर समेत कई उत्पादों के दाम घटाकर दी राहत
पटवारी का नाम आने पर मचा बवाल, आत्महत्या मामले में हंगामा,ग्रामीणों ने शव के साथ किया कोतवाली घेराव, मुकदमा दर्ज होने और पूछताछ की वीडियो कॉल दिखाने के बाद माने.