जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दूरूस्थ क्षेत्र अंतिम गांव में बाल अधिकार एवं महिला सशक्ति करण पर आयोजित जागरूकता शिविर

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अजय अनेजा 👉 एडिटर इन चीफ 👉माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्री सुबीर कुमार जी के मार्गदर्शन में जिले में ***बाल अधिकार एवं महिला सशक्ति करण *** के विषय पर 01.06.2024 से 15.06.2024तक संचालित जागरूकता अभियान के दृष्टिगत ,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती बीनू गुलयानी द्वारा दिनांक 12-06-2024 को दूरस्थ क्षेत्र कोटाबाग के तालिया गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तिकरण, बाल अधिकार एवं संरक्षण,बाल श्रम पर रोकथाम, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, साइबर अपराध कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से रोकथाम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, वैवाहिक वादों में दायरा पूर्व मध्यस्थता ,विशेष लोक अदालत नई दिल्ली 29-07-24 से 03- 08 -2024 तक, बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पी.सी. पी. एन. डी. टी. एक्ट आदि के विषय पर जानकारी प्रदान की गई तथा आम जनमानस की परेशानियों को सुनते हुए उपयोगिता सेवाओं कि समस्या के निदान के संबंध में स्थाई लोक अदालत,विभिन्न प्रकार की पेंशन एवं अन्य योजना,विकलांग पेंशन,महिला अधिकार,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलाप आदि विषयों पर जानकारी दी गई। शिविर का संचालन पर विधिक स्वयं सेवी श्रीमती जानकी आर्य द्वारा किया गया।

कोटाबाग के तालिया गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया सचिव डालसा बीनू गुलयानी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (सिविल कोर्ट) नैनीताललीगल ऐड क्लिनिकलालकुआं तहसीलनिशुल्क विधिक सहायता

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