हो जाए सावधान- अपने पालतू पशुओं को अगर रोड में छोड़ा तो ,देना होगा इतने हजार का जुर्माना

ख़बर शेयर करें

नैनीताल – मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम

जनपद में निराश्रित / बेसहारा, संरक्षित गोवंश को आश्रय स्थल तथा उनके भरण पोषण की व्यवस्था एवं संरक्षित गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाऐं कराये जाने हेतु शासन स्तर से जनपद स्तरीय समिति की बैठक शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉ संदीप तिवारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार भीमताल में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को आवार व पालतू पशुओं को संरक्षित गोवंश को आश्रम स्थल तथा उनके भरण पोषण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। श्री तिवारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त अधिशासी नगर पंचायत, जिला पंचायत को निर्देश दिये हैं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में संचालित हो रहे गौशालों को चिन्हित कर आवार व पालतू पशुओं की सूची सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को दस दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उपजिलाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में पशु शाला निर्माण हेतु तत्काल भूमि चिन्हित करते हुए रिर्पोट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु वित्तीय प्रबंधन की डीपीआर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उसे शीघ्र ही शासन को प्रेषित की जा सके। उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि सड़क, बाजार या अन्य क्षेत्रों में यदि आवार पशु पाये जाते हैं तो सम्बन्धित पशु स्वामियों के ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दो हजार रूपये का चालान करना भी सुनिश्चित करें इसके साथ ही आईएनएपीएच ऐप प्ले स्टोर डाउन लोड कर सम्बन्धित पशु पर लगे टोकन के माध्यम से उनके स्वामी व उनका पता किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित पशुओं की सूचना जिला आपदा प्रबंधन के टेलीफोन नम्बर 05942-231178/231179 एवं टोल फ्री नम्बर 1077 पर जानकारी दे सकते हैं। बैठक में एसडीएम राहुल साह, योगेश सिंह मेहरा, रेखा कोहली, मुख्य पशु अधिकारी डॉ बीएस जंगपांगी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नैनीताल आलोक उनियाल, एसडीएफओ हेम चन्द्र, नगर पंचायत भीमताल विजय बिष्ट. खण्ड विकास अधिकारी महेश चन्द्र, केएल शर्मा, श्याम चन्द्र के साथ अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

स्रोत इंटरनेट मीडिया

Ad
Ad