परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश इन वाहनों को छोड़कर लगभग सभी वाहनों में अनिवार्य होगा जीपीएस

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अजय अनेजा

हल्द्वानी : लाल कुआं :GPS compulsory for all vehicle: सुरक्षा और सतर्कता के मद्देनजर अब पुराने वाहनों में भी जीपीएस लगाना जरूरी होगा। शासन के आदेश के मुताबिक दुपहिया, ई-रिक्शा और तिपाहिया वाहनों को छोड़ सभी में जीपीएस लगेगा। यह सिस्टम शासन की तरफ से अधिकृत 15 कंपनियां ही लगाएंगी।

आरटीओ संदीप सैनी के मुताबिक जीपीएस को लगाने के लिए सात से दस हजार रुपये का खर्चा आएगा। हल्द्वानी में करीब 38 हजार ऐसे रजिस्टर्ड वाहन है। जिनमें जीपीएस नहीं लगा। 20 अप्रैल के बाद वाहन में इसका होना अनिवार्य होगा। इस डिवाइस में 14 तरह के अलर्ट भी होंगे। एक पैनिक बटन सीधा 112 के सर्वर पर कनेक्ट होगा। यानी इमरजेंसी की स्थिति में इसे दबा मदद भी मिलेगी।

आरटीओ के मुताबिक हल्द्वानी में हजारों की संख्या में ऐसे वाहन है जिनमें जीपीएस अभी नहीं लगा। अब नए आदेश के बाद तीन श्रेणी के वाहनों को छोड़ सभी में यह लगाना अनिवार्य हो जाएगा। जीपीएस को लगाने के लिए शासन ने राज्य में 15 कंपनी अधिकृत की है। खराब होने या रिन्यूवल की स्थिति में भी यही जीपीएस को अपडेट करेगी। अब टैक्सी, निजी कार, बस, खनन वाहनों समेत अन्य सवारी व माल वाहक वाहनों में 20 अप्रैल से जीपीएस लगा होना अनिवार्य होगा।

चालक की ड्राइविंग पर नजर रहेगी

यात्री वाहन चलाने वाले चालकों की जिम्मेदारी ज्यादा अहम होती है। वाहन में सवार यात्री इस डिवाइस के मुताबिक उसका फीडबैक भी दे सकेंगे। उसके गलत तरीके से गाड़ी चलाने, खतरनाक तरीके से ब्रेक लगाने आदि मुख्य बिंदुओं की पहचान जीपीएस सिस्टम में लगे अलर्ट से हो पाएगी। लाइसेंस को रिन्यूवल कराने के वक्त परिवहन विभाग को चालक के व्यवहार की पूरी जानकारी होगी।

जीपीएस लगने पर मुख्यालय के कंट्रोल रूम से वाहन की निगरानी होगी। इसके अलावा आरटीओ दफ्तरों में भी मिनी कंट्रोल रूम तैयार होंगे। नए व पुराने हर तरह के वाहन भी इसे लगाना अब अनिवार्य हो चुका है।

संदीप सैनी, आरटीओ हल्द्वानी

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