(रुद्रपुर) अगर पुलिस नहीं कर पाती इस कांड का खुलासा, तो हो सकता था बड़ा उपद्रव, जाने क्या है पूरा मामला और पुलिस ने कैसे किया खुलासा
रूद्रपुर। बहुचर्चित पशु हत्याकाण्ड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि गिरोह के सरगना सहित तीन अभी फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि 9 जनवरी की रात शहर के श्याम चैकी टाॅकीज रोड पर गगन ज्योति बारात घर के सामने खाली प्लाट में कुछ लोगों ने दो बेजुबान पशुओं की नृशंस हत्या कर उनके शव को वहीं छोड़ दिये थे। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था, साथ ही पुलिस को जल्द घटना का खुलासा करने के लिए चोबीस घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस अभियुक्तों तक पहुंच गई। फुटेज में दिख रही उनकी कार पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया था। पुलिस ने मामले में रामपुर के तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने आज खुलासा करते हुए बताया कि घटना गम्भीरता को देखते हुये कुमाऊ कमिश्नर दीपक रावत, पुलिस उपमहानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल व जिला अधिकारी ऊधम सिह नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा स्वंय घटनास्थल पर आकर घटना का जायजा लिया गया था। खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गयी थी। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फूटेज व इलेक्ट्रानिक सर्विलांस तथा सुरागरसी पतारसी की सहायता से एक सर्दिग्ध कार होण्डा सिटी रंग सफेद को गदरपुर की ओर से तीनपानी से होते हुये घटनास्थल आवास विकास क्षेत्र में आते हुये तथा घटनास्थल के आस पास के कैमरो से चार संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा घटना कारित करते हुये तथा घटना के बाद बाया दिनेशपुर गदरपुर की ओर को वापस जाना देखा गया छानबीन करने पर उक्त कार का सही रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी 25एक्स 0240तस्दीक किया गया।यह भी पता चला कि उक्त अभियुक्त गणो में से कुछ लोग गदरपुर क्षेत्र में किराये के मकान में रह रहे है तथा मूल रूप से जिला रामपुर के रहने वाले है। गुरूवार को प्रभारी एसओजी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में टीएम ने जाफरपुर महतोष मस्जिद वाली गली के पास से अभियुक्त अयूब उर्फ हक्ला पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी मोहल्ला अगलका थाना स्वार जिला रामपुर हाल निवासी जाफरपुर मजार वाली मस्जिद के पास वार्ड नú 5 थाना गदरपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त अयूब उर्फ हक्ला ने घटना के दिन दोनों गौवशीय जानवरों को काटने के बाद अचानक पुलिस की गाडी देखकर बाकी अवशेष मौके पर छोड़ने व गोमांस को शौलत अली व अफसर अली के साथ मिलकर बेचने की बात स्वीकार की। जिस आधार पर मुकदमे में अभियुक्त अफसर अली व शौलत अली के नाम की वृद्धि कर साक्ष्यों के आधार पर धारा 34/120 बी भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त अयूब उर्फ हक्ला द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन को भी इनके कब्जे मे होना बताया। अभियुक्त अफसर अली पुत्र अली हुसैन निवासी खिदरपुर थाना अजीमनगर जिला रामपुर और शौलत अली पुत्र नक्शे अली निवासी खेमपुर थाना अजीमनगर जिला रामपुर को मय घटना में प्रयुक्त वाहन होण्डा सिटी कार के साथ अभियुक्त अयूब उर्फ हक्ला की निशादेही पर अफसर अली के घर के पास ग्राम खिरदपुर थाना अजीमनगर जिला रामपुर से समय गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में दानिश पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम खिदरपुर थाना अजीमनगर जिला रामपुर ,उस्मान पुत्र नक्शे अली निवासी खेमपुर थाना अजीमनगर जिला रामपुर और नईम पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी मोहल्ला अगलका थाना स्वार जिला रामपुर के नाम भी प्रकाश में आये हैं। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।
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