सेकेंड हैंड कार को लेकर 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएगा नियम, परिवहन मंत्रालय ने किया ये बड़ा ऐलान
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सेकेंड हैंड गाड़ियों को लेकर चलने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने बुधवार को सेकेंड हैं कार खरीदने और बचने वाली डीलरों की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए एक नया नियम पेश किया है। सरकार ने डीलरों की सही पहचान के लिए एक विशेष सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है।
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भारत में प्री-ओन्ड कारों का बाजार धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। हाल के वर्षों में ऑनलाइन मार्केटप्लेस के आने से सेकेंड हैंड कार बाजार में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि, इसमें कई धांधलियों की शियाकतें भी पिछले कई सालों से आती रही हैं, जिसपर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है।
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सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम में किया गया संसोधन
सेकेंड हैंड कारों के लिए एक सही नियम बनाने और पारदर्शिता को कायम रखने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अध्याय III में संशोधन किया है। अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत मालिक और डीलर के बीच वाहन की डिलीवरी की सूचना का दायरा बढ़ाया गया है। इसके अलावा, पंजीकृत वाहनों के कब्जे वाले डीलर की शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है।
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