रोडवेज बसों के अलावा निजी बसों में भी वृद्धजन व दिव्यांगों की सीट आरक्षित होगी, पढ़े पूरी खबर

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अब रोडवेज बसों की तर्ज पर निजी और सिटी बसों में भी महिलाओं, दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इस बारे में प्रशासन ने परिवहन विभाग को पत्र भेजा था।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने आदेश दिया है कि पहले चरण में सीटों के आरक्षण की सेवा बसों में शुरू कराई जाए, उसके बाद अन्य सार्वजनिक वाहनों में भी इसका अनुपालन कराया जाएगा।

अभी तक केवल रोडवेज बसों में सीटों के आरक्षण की सुविधा है। हालांकि, यह अलग बात है कि रोडवेज परिचालक यात्री को यह सुविधा उपलब्ध कराने में नाकाम रहते हैं। इधर, शहर के दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों की ओर से प्रशासन को पत्र भेज सिटी व निजी बसों में सीटें आरक्षित करने की मांग की।

केवल सिटी बसों में नहीं बल्कि सभी बसों में सुविधा होनी चाहिए

प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार ने सुनवाई के बाद फैसला दिया कि यह केवल सिटी बसों में नहीं बल्कि सभी बसों में सुविधा होनी चाहिए। निर्णय लिया गया कि 25 सीटर बस में दो सीटें जबकि 35 सीटर बस में चार सीटें दिव्यांगजन एवं वृद्धजन के लिए आरक्षित होंगी।

इसके बाद बसों की सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही आरक्षित सीटें बढ़ती जाएंगी। प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि इसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी परिचालक की होगी। यदि निर्णय के अनुसार संबंधित श्रेणी के यात्री को सीट आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया तो वाहन के परमिट के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

रोडवेज व निजी बसों में लगेंगे रोड सेफ्टी के स्टीकर

हाईकोर्ट के आदेश पर प्राधिकरण ने सभी रोडवेज व निजी बसों में रोड सेफ्टी पोस्टर या स्टीकर लगाने का फैसला किया है। इस दौरान आरटीओ ने बताया कि रोडवेज की अपनी नियमावली है, लेकिन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि सड़क सुरक्षा आमजन से जुड़ा विषय है और इसके लिए रोडवेज को छूट नहीं दी जा सकती।

बुजुर्गों के लिए बसों में बनेंगे रैंप

प्राधिकरण ने बुजुर्गों के लिए सभी बसों में सीढिय़ों के पास रैंप बनाने का आदेश दिया है। परिवहन विभाग ने सिर्फ सिटी बसों को लेकर प्रस्ताव रखा था लेकिन सुनवाई होने के बाद प्राधिकरण ने इसे रोडवेज एवं अन्य सभी बसों पर लागू करने का आदेश दिया। रैंप से बुजुर्गों को बसों में चढऩे में आराम रहेगा। यदि स्थायी रैंप नहीं लग सकता तो लकड़ी का अस्थायी रैंप रखना होगा।

स्रोत इंटरनेट मीडिया

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